Thursday, October 16, 2025
publicnews360.in
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
publicnews360.in
No Result
View All Result

सरकारी जमीन से अतिक्रमण 90 दिनों में हटाएं : इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्देश

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360 by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
19 hours ago
in उत्तर प्रदेश
A A
अधिवक्ताओं की हड़ताल: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिजिटल माध्यम से बहस की  दी अनुमति

प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में सरकारी जमीन या आम जनता के उपयोग के उद्देश्य से आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना देने या अतिक्रमण हटाने में प्रधानों और लेखपालों और राजस्व अधिकारियों की निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में विफल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक मुकदमों का भी आदेश दिया और इस निष्क्रियता को आपराधिक विश्वासघात के समान बताया।

Related articles

उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे फोड़ने की दी अनुमति

सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, सभी राज्य फोड़ेंगे हरित पटाखे: शिवकाशी के पटाखा निर्माता

बुलंदशहर: बच्चे की हत्या कर शव संदूक में छुपाया, आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर: बच्चे की हत्या कर शव संदूक में छुपाया, आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ के जवां कस्बे में ‘अवैध’ इमारतों और ढांचों पर चला बुलडोजर

अलीगढ़ के जवां कस्बे में ‘अवैध’ इमारतों और ढांचों पर चला बुलडोजर

कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, तीन दर्जन ट्रेन प्रभावित

कानपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, तीन दर्जन ट्रेन प्रभावित

न्यायमूर्ति पीके गिरि ने मनोज कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। सिंह का आरोप है कि मिर्जापुर के चुनार में ग्राम चौका में एक तालाब पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और शिकायत के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अदालत ने छह अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा कि जलाशयों पर किसी तरह के अतिक्रमण की अनुमति नहीं है और भारी जुर्माने तथा दंड के साथ जितनी जल्दी हो सके, अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाए।

अदालत ने कहा, ‘‘जल ही जीवन है और बिना जल के पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जल को किसी भी कीमत पर बचाना होगा।

अदालत ने कहा कि चूंकि गांव में सरकारी जमीन के संरक्षण के लिए भूमि प्रबंधन समिति जिम्मेदार है, प्रधान और लेखपाल समेत इसके सदस्यों की निष्क्रियता भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत आपराधिक विश्वासघात है।

न्यायमूर्ति गिरि ने निर्देश दिया कि इस तरह की विफलता के लिए बीएनएस के तहत आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाए।

फैसले में कहा गया कि ग्राम सभा की जमीन सौंपी गई संपत्ति है और इस पर अतिक्रमण की सूचना देने में किसी तरह की विफलता या गलत ढंग से कब्जा लेने की अनुमति देना जन विश्वास का बेइमानी से दुरुपयोग के समान है।

अदालत ने पुलिस अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने में पूरा सहयोग करने का भी निर्देश दिया जिससे यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि अतिक्रमण की सूचना देने वाले व्यक्ति को हर चरण पर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि अतिक्रमण बना रहता है या आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना का मुकदमा शुरू किया जा सकता है।

Tags: अतिक्रमण 90 दिनों में हटाएं
Previous Post

हरियाणा: एएसआई ने रोहतक में की आत्महत्या, ‘सुसाइड नोट’ में पूरण कुमार पर लगाये गंभीर आरोप

Next Post

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रैगिंग में संलिप्त 16 छात्रों को निलंबित किया

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360

Related Posts

No Content Available
Load More
Next Post
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रैगिंग में संलिप्त 16 छात्रों को निलंबित किया

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रैगिंग में संलिप्त 16 छात्रों को निलंबित किया

अधिवक्ताओं की हड़ताल: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिजिटल माध्यम से बहस की  दी अनुमति

उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक को अपनी हिरासत में अदालत में बैठाया

दिल्ली: साउथ एशियन यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रा का यौन उत्पीड़न; प्राथमिकी दर्ज

दिल्ली: साउथ एशियन यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रा का यौन उत्पीड़न; प्राथमिकी दर्ज

सुलतानपुर: पटाखा व्यवसायी मकान में भीषण विस्फोट; मकान मलबे में तब्दील, कई घर आये जद में, नौ लोग घायल

सुलतानपुर: पटाखा व्यवसायी मकान में भीषण विस्फोट; मकान मलबे में तब्दील, कई घर आये जद में, नौ लोग घायल

हमारे बारे में

www.publicnews360.in  न्यूज़ चैनल है, विश्वनीयता के साथ ताजा समाचार पढ़े

प्रकाशक/संपादक :  अतुल नारायण श्रीवास्तव

उप संपादक : अनुराग वर्मा

Regd. No.: UAM UP24D0003784

Address-  Faizabad-Ayodhya Pin-224001 (UP)

All Dispute Ayodhya jurisdiction only

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संसूचित

राजाज्ञा संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464 दिनाक 25 फरवरी 2021 के भाग II द्वारा संचालित

© 2020 publicnews360.in

  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

© 2020 publicnews360.in