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उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक को अपनी हिरासत में अदालत में बैठाया

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360 by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
10 hours ago
in उत्तर प्रदेश
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अधिवक्ताओं की हड़ताल: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में डिजिटल माध्यम से बहस की  दी अनुमति

प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मंगलवार को अपनी हिरासत में अदालत में बैठा लिया। हालांकि, बाद में अदालत ने उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश के साथ जाने दिया।

एसपी को अदालत कक्ष में बैठाने का आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने प्रीति यादव नाम की एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। यादव का आरोप है कि उनके पति को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया था।

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इससे पूर्व, नौ अक्टूबर, 2025 को याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था, प्रथम दृष्टया यह कयामगंज थाने के एसएचओ अनुराग मिश्रा, क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद की ओर से न्याय में बाधा डालने का मामला प्रतीत होता है।

अदालत ने उक्त पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा था। साथ ही अदालत ने इन अधिकारियों को याचिकाकर्ता से संपर्क करने, धमकी देने या उत्पीड़न करने से रोका था।

याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल पूरक हलफनामा में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर दो और तीन (पीड़ितों) को प्रतिवादियों द्वारा आठ सितंबर को रात नौ बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और 14 सितंबर को रात 11 बजे रिहा किया गया।

आरोप है कि रिहा किए जाने के समय याचिकाकर्ता से जबरदस्ती एक पत्र लिखवाया गया कि याचिकाकर्ता दो और तीन को हिरासत में नहीं लिया गया और वह अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं करेंगी। इसके बाद याचिकाकर्ता दो और तीन को रिहा कर दिया गया।

उक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 12 सितंबर, 2025 को दाखिल की गई जिसके बाद उक्त पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में 14 सितंबर को तब पता चला जब अदालत ने उन्हें समन जारी किया।

पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद अदालत मंगलवार को में मौजूद थीं और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत में सुनवाई के बाद एसओजी फर्रुखाबाद ने याचिकाकर्ता के स्थानीय अधिवक्ता अवधेश मिश्रा गिरफ्तार कर लिया।

जब अदालत को इस गिरफ्तारी के बारे में बताया गया तो अदालत ने एसओजी द्वारा अवधेश मिश्रा को अदालत के समक्ष पेश किए जाने तक पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को अदालत कक्ष नहीं छोड़ने का आदेश दिया। अवधेश मिश्रा को अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई बुधवार को करने का निर्देश दिया।

Tags: उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद की
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