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प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास नियमावली 30 मई को लागू किए जाने की तैयारी

admin by admin
May 12, 2025
in अयोध्या, उत्तर प्रदेश
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण एवं शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए भवन निर्माण एवं विकास नियमावली-2025 का एक व्यापक मसौदा तैयार किया गया है और इसे 30 मई को लागू किया जाना है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित बनाने के मकसद से तैयार इस मसौदे को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया।

राज्य सरकार द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक, इस मसौदा पर जनता के सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुल 1,153 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।

इसमें कहा गया है कि ये वर्तमान में समीक्षाधीन हैं, जिनमें निर्माण के पैमानों को सरल बनाने, पर्यावरण सुरक्षा उपायों और आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रासंगिक प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बयान के मुताबिक, राज्य सरकार 30 मई तक नए उपनियमों को लागू करने की तैयारी में जुटी है।

प्रस्तावित उपनियम-2025 से निवासियों, व्यवसायों और विकासकर्ताओं को कई तरह के फायदे होंगे। इसके तहत 1000 वर्ग फुट के भूखंड पर घर बनाने के लिए अब नक्शा स्वीकृत करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 5000 वर्ग फुट तक के आवासीय भूखंडों और 2000 वर्ग फुट तक के वाणिज्यिक भूखंडों के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा।

बयान के अनुसार, इन प्रावधानों से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है। यह नियमावली शहरी इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित है जो समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

प्रस्तावित नियमावली के तहत 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी जबकि 45 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर बहुमंजिला इमारतों की अनुमति होगी।

राज्य सरकार उपलब्ध भूमि पर अधिक निर्माण को सम्भव करने के लिए ‘फ्लोर एरिया रेशियो’ को भी बढ़ा रही है।

Tags: प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास नियमावली
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