आम बजट में कर चोरी की आशंका वाले सामानों के लिए निगरानी प्रणाली लागू करने सहित जीएसटी कानून में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। बजट में केंद्रीय जीएसटी कानून में एक नया खंड जोड़ा गया है, जो निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को परिभाषित करेगा।
‘विशिष्ट पहचान चिह्नांकन’ में डिजिटल स्टाम्प, डिजिटल चिह्न या कोई दूसरा ऐसा चिह्नांकन शामिल है, जो अद्वितीय और सुरक्षित हो तथा जिसे हटाया न जा सकता हो।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए 122बी और 148ए जैसी नई धाराओं के तहत दंड की शुरुआत की गई है। इससे डिजिटलीकरण और आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर ढंग से निगरानी की दिशा में एक मजबूत कदम का संकेत मिलता है।