अयोध्या, फर्जी बैनामा के एक मामले में न्यायालय ने थाना कोतवाली नगर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार प्रकाश केवलानी ने दिनांक 02 मई 2025 को 61 लाख रुपये में कस्बा बाजार रिकाबगंज स्थित एक मकान के संबंध में राजीव मिश्रा से इकरारनामा किया था।
आरोप है कि राजीव मिश्रा ने उक्त मकान का कुछ हिस्सा दो अलग अलग व्यक्तियों को पहले ही बेच दिया था इसके बावजूद वह पीड़ित प्रकाश को लगातार बैनामा करने का आश्वासन देकर टालमटोल करता रहा और उससे 2,67,000 रुपये अग्रिम भी ले लिए।
जब पीड़ित को संदेह हुआ तो उसने जानकारी की, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ पीड़ित द्वारा थाना कोतवाली नगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ अधिवक्ता मो0 आरिफ के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया मामले की सुनवाई के उपरांत सिविल जज जूनियर डिवीजन एफ.टी.सी.(डब्ल्यू), अयोध्या ने थाना कोतवाली नगर को निर्देशित किया है कि 30 मार्च 2026 तक प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया और 06 अप्रैल 2026 को न्यायालय में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। न्यायालय के इस आदेश से मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
संवाद-अब्दुल जब्बार










