अयोध्या में वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए 20 एवं 21 फरवरी 2026 को परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के निर्देश पर आयोजित इस मेले में नई एकमुश्त कर (One Time Tax) प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
आरटीओ अयोध्या सुश्री ऋतु सिंह ने बताया कि परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नई कर व्यवस्था लागू किए जाने के बाद व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है।
कार्यालय आने वाले आमजन, वाहन स्वामियों, बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है तथा अधिक से अधिक लोगों से परिवहन मेले में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की गई है।
इसी क्रम में आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने संभागीय निरीक्षक एवं कर्मचारियों के साथ ट्रांसपोर्टरों, बस ऑपरेटरों और वाहन स्वामियों को पम्पलेट वितरित कर नई कर प्रणाली के बारे में जानकारी दी।
अयोध्या मंडल के पांचों जिलों के एआरटीओ को भी शासन के निर्देशानुसार परिवहन मेले के सफल आयोजन और प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 में संशोधन करते हुए दोपहिया मोटरसाइकिल (भाड़े पर संचालित), तिपहिया मोटर कैब, एच-नेक्सी कैब, निर्माण उपकरण वाहन, विशेष प्रयोजन वाहन, माल वाहन तथा सार्वजनिक सेवा वाहनों पर एकमुश्त कर प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर भी लागू हो चुकी है।
इस प्रणाली का उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, कर प्रशासन को सरल बनाना और राजस्व संग्रह को मजबूत करना है।
पहले से पंजीकृत वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना में पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में आयोजित मेले में 20 व 21 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अधिकारी वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।










