अयोध्या, जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या निखिल टीकाराम फुंडे ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में वर्ष 2026 के लिए विभिन्न स्थानों के दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किए हैं।
अयोध्या नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (आटो मोबाइल डीलर्स, प्रेस, बीज एवं वीडियो कैसेट तथा पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी बृहस्पतिवार को रहेगी।
इसी तरह अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आटो मोबाइल डीलर्स, प्रेस, बीज एवं वीडियो कैसेट की समस्त दुकानें (पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर) की साप्ताहिक बंदी रविवार को होगी।
अन्य क्षेत्रों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस इस प्रकार हैं:
- अयोध्या (पूर्व नगर पालिका अयोध्या क्षेत्र) – बुधवार
- बीकापुर – शनिवार
- भदरसा – मंगलवार
- गोसाईगंज – शुक्रवार
- रूदौली – मंगलवार
- दर्शननगर – शुक्रवार
- मयाबाजार – बुधवार
- पूराबाजार – मंगलवार
- चौरेबाजार – बुधवार
- सोहावल – शनिवार
- मसौधा – सोमवार
- ड्योढ़ी बाजार – बुधवार
- मिल्कीपुर – बुधवार
- कुमारगंज – सोमवार
- हैदरगंज बाजार (ब्लॉक तारून) – शनिवार
- हरिगंज बाजार – बुधवार
- मवई चौराहा रूदौली – रविवार




