दुर्ग (छत्तीसगढ़), भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी का कहना है कि "छत्तीसगढ़ कथा सृजन के...
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उच्चतम न्यायालय ने उन दो याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई, जिनमें पुलिस पर...
संभल जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे और उसके परिवार को जुमे की नमाज अदा...
सुलतानपुर जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय एक लड़की के कथित अपहरण के मामले में अदालत के आदेश...
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग नीति2026 जारी की है, जो भारत में टेलीविज़न रेटिंग को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तय करती है। यह नीति टीवी रेटिंग सेवाएँ देने वाली एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट और निगरानी के लिए स्पष्ट मानक तय करती है, जिसका उद्देश्य दर्शक मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। टीवी रेटिंग नीति 2026 ने भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए 16 जनवरी 2014 के विद्यमान दिशानिर्देश की जगह ली है। नीति के तहत किए गए प्रमुख सुधारों में शामिल हैं: नेटवर्थ की शर्त को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये करना; कनेक्टेड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल दर्शक मापन; मीटर वाले घरों की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके सैंपल साइज़ बढ़ाना; हर तीन साल में एस्टैब्लिशमेंट सर्वे; व्यूअरशिप डेटा की गणना में लैंडिंग पेज को शामिल न करना; vi, सालाना स्वतंत्र ऑडिट; और .vii नियमों का पालन न करने पर अलग-अलग स्तर का जुर्माना ढांचा। अनुशंसित सुरक्षा उपायों में क्रॉस-होल्डिंग पर रोक, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33 प्रतिशत स्वतंत्र डायरेक्टर की ज़रूरत, हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट) की स्थिति पैदा करने वाली कंसल्टेंसी या सलाह देने वाली गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता और रेटिंग एजेंसियों की कामकाज और संचालन संबंधी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट और पारदर्शिता की ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं। इस नीति के तहत, भारत में टेलीविज़न रेटिंग के कारोबार में लगी किसी भी संस्था को कुछ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा और नई पॉलिसी के तहत पंजीकरण कराना होगा। अभी तक, नई नीति के तहत...
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