नई दिल्ली, मोबाइल रिचार्ज को लेकर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया है। TRAI ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस और SMS की सुविधा वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) उपलब्ध कराने होंगे।
इसका फायदा खास तौर पर उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है और जो सिर्फ कॉलिंग तथा SMS के लिए रिचार्ज करते हैं।
TRAI ने यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी किया। प्राधिकरण के मुताबिक, 2024 में लागू 12वें संशोधन के बाद उसने पाया कि केवल वॉइस और SMS वाले STV की उपलब्धता सीमित हो गई थी। बाजार में मौजूद कई ऐसे रिचार्ज लंबी वैधता वाले थे, जिसके कारण कम आय वाले उपभोक्ताओं को कम अवधि और किफायती विकल्प पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहे थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए TRAI ने नए नियम तैयार किए।
नए प्रावधान के तहत टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस, SMS और डेटा वाले STV में जिस वैधता अवधि का विकल्प देती हैं, उसके अनुरूप वॉइस और SMS-only STV भी उपलब्ध कराना होगा। 30 दिन या उससे कम की प्रत्येक वैधता अवधि के अनुरूप ऐसा विकल्प देना जरूरी होगा। इसके अलावा ऐसा STV भी उपलब्ध कराना होगा जिसकी वैधता इन विकल्पों से अधिक हो और जो डेटा वाले STV की संबंधित वैधता अवधि के अनुरूप हो।
नियमों में मासिक नवीनीकरण की सुविधा भी शामिल है। ग्राहक के लिए ऐसा विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है जिसकी वैधता हर महीने एक ही तारीख को नवीनीकृत हो। यदि किसी महीने में वही तारीख उपलब्ध नहीं है तो उस महीने की अंतिम तारीख को नवीनीकरण किया जाएगा।
TRAI के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार रिचार्ज चुनने की अधिक स्वतंत्रता देना है। हालांकि, TRAI ने किसी एक कंपनी के लिए कोई निश्चित रिचार्ज कीमत घोषित नहीं की है। अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ के अनुसार इन योजनाओं की कीमत तय करेंगी, जबकि नियमों के मुताबिक वॉइस और SMS सेवाओं के लिए उचित टैरिफ कमी का प्रावधान रहेगा।