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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने की कार्रवाई अवैध

admin by admin
February 26, 2024
in उत्तर प्रदेश
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प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना रोकने की तत्कालीन प्रदेश सरकार की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए अंजुमन इंतेजामिया की अपील सोमवार को खारिज कर दी।

अदालत ने व्यास जी के तहखाने का वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ‘रिसीवर’ (प्रभारी) नियुक्त करने और तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने कहा कि 1993 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा अनुष्ठान बिना किसी लिखित आदेश के तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा रोकने की कार्रवाई अवैध थी।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला जज के दोनों निर्णयों (वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने और तहखाने में पूजा की अनुमति देने) के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

दोनों ही अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, “इस मामले के संपूर्ण रिकॉर्ड्स को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को वाराणसी के जिला जज द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।”

अदालत ने कहा कि इन दो आदेशों (वाराणसी की अदालत के) के खिलाफ दायर अपील में मस्जिद कमेटी अपने मामले को सिद्ध करने और जिला अदालत के आदेश में किसी प्रकार की अवैधता दर्शाने में विफल रही है इसलिए इस अदालत द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप वांछित नहीं है।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि उस स्थान पर पूजा पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और जारी है इसलिए उसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

मुस्लिम पक्ष की इस दलील पर कि बिना अर्जी के 31 जनवरी का आदेश पारित किया गया, अदालत ने कहा, “इस मामले में 17 जनवरी, 2024 को पारित आदेश में जो अर्जी मंजूर की गई, उसमें समग्र प्रार्थना की गई थी, लेकिन रिसीवर नियुक्त करने की राहत दी गई और अदालत के संज्ञान में लाए जाने के बाद 31 जनवरी को आदेश में पूजा की अनुमति जोड़ी गई और आदेश दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151/152 के संदर्भ में संशोधित हो गया।”

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर के बीच हितों के टकराव को लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा दी गई दलील भी खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 यह व्यवस्था देता है कि जिला मजिस्ट्रेट जो न्यासी बोर्ड का पदेन सदस्य है और कार्यकारी कमेटी का भी सदस्य है, बोर्ड के दायित्वों के मुताबिक कार्य करने को बाध्य है।

अदालत ने कहा, “मंदिर अधिनियम, 1983 के तहत निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे जिला मजिस्ट्रेट की रिसीवर के तौर पर नियुक्ति से किसी तरह हित का टकराव नहीं होगा।”

अपने 54 पेज के निर्णय में अदालत ने कहा, “अंततः जिला अदालत द्वारा 31 जनवरी, 2024 को पारित आदेश की छवि को इस आधार पर धूमिल करने का प्रयास किया गया कि संबंधित अधिकारी ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर वह आदेश पारित किया।”

उल्लेखनीय है कि व्यास जी के तहखाना में पूजा की अनुमति के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।

मस्जिद कमेटी की दलील थी कि व्यास जी का तहखाना, उस मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाने के भीतर पूजा करने का अधिकार नहीं है।

वहीं, हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1993 तक व्यास परिवार ने तहखाने में धार्मिक अनुष्ठान किया। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में धार्मिक अनुष्ठान रोक दिया गया।

वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के भीतर पूजा करने और जिला मजिस्ट्रेट को तहखाने का ‘रिसीवर’ नियुक्त करने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की अर्जी स्वीकार करते हुए वहां पूजा अर्चना का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को 17 जनवरी 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में तहखाने का ‘रिसीवर’ नियुक्त किया गया जिसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने 24 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर दक्षिणी तहखाने का कब्जा अपने हाथ में ले लिया।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी, 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

तथ्यों के मुताबिक, शैलेन्द्र कुमार पाठक ‘व्यास’ ने सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), वाराणसी के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल के खिलाफ एक वाद दायर कर कहा कि वादी पुराने मंदिर परिसर और तहखाने के भीतर सभी धार्मिक अनुष्ठान करने का हकदार है।

पाठक की दलील थी कि काशी में प्राचीन काल से स्वयं भगवान शिव द्वारा स्थापित शिवलिंग है जहां भगवान आदि विश्वेश्वर का एक मंदिर है। उस मंदिर को मस्जिद कमेटी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है जिसके दक्षिण ओर एक तहखाना है जहां व्यास परिवार के वंशागत पुजारी की प्रधान पीठ है।

वादी के मुताबिक, व्यास परिवार वहां पर उसी तरह से पूजा अर्चना करने का पात्र है जैसा कि 1993 तक किया जाता रहा है। यह वाद राज्य सरकार औऱ जिला प्रशासन की उस कार्रवाई के खिलाफ दायर किया गया जिसके तहत वादी को तहखाना में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। उनका कहना था कि इस कार्रवाई के जरिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन किया गया।

Tags: ज्ञानवापी मस्जिद
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