Saturday, September 12, 2026
  • About Us
  • Contact Us
  • Home
publicnews360
  • Login
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
publicnews360
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

देर से ही सही, 10 साल की जेल,10 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक (संशोधन) विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 2024 में बने कानून में संशोधन

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360 by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
July 24, 2026
in उत्तर प्रदेश, देश
0

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के कुछ घंटे बाद शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। केंद्र ने इससे पहले वर्ष 2024 में भी इस संबंध में एक नया कानून लाया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को मंजूरी देने के करीब चार महीने बाद, जून 2024 में इसे अधिसूचित किया गया था। उस समय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) प्रश्नपत्र लीक के मामलों को लेकर देशभर में व्यापक आक्रोश था।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

इस कानून से पहले केंद्र सरकार तथा उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अपनाए जाने वाले अनुचित साधनों या संबंधित अपराधों से निपटने के लिए कोई विशेष और व्यापक कानून नहीं था।

इस अधिनियम का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सहित केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है।

पहले के कानून में, नकल और अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए दोषियों को कम से कम तीन से पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था। वहीं, नकल कराने वाले गिरोहों या संगठित अपराध में शामिल लोगों के लिए पांच से 10 वर्ष तक की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान था।

इस कानून में लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों की सेवाएं लेने, मानक एवं दिशानिर्देश तैयार करने तथा अनुचित साधनों के इस्तेमाल या अपराध की घटनाएं दर्ज करने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए थे।

इसके अलावा, परीक्षा से पहले और बाद की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भी दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। इनमें परीक्षा केंद्रों की तैयारियों का पूर्व ऑडिट, अभ्यर्थियों का प्रवेश, बायोमेट्रिक पंजीकरण, सुरक्षा जांच, सीट आवंटन, प्रश्नपत्र तैयार करना और अपलोड करना, परीक्षा के दौरान निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लेखक उपलब्ध कराने संबंधी दिशानिर्देश शामिल थे।

कानून में 15 प्रकार के अवैध कृत्यों को परिभाषित किया गया है। इनमें प्रश्नपत्र लीक करना, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना और फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना शामिल है।

नीट-यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। प्रश्नपत्र लीक, प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही की मांग को लेकर यह आंदोलन देशव्यापी स्वरूप ले चुका है।

विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ संसद में इस विषय पर चर्चा कराने की भी मांग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार देर रात प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा था कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।

Tags: 10 साल की जेलदेर से ही सही
Previous Post

सुप्रीमकोर्ट पुलिस ज्यादती के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 27 जुलाई करेगा को सुनवाई

Next Post

मेरठ में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया रथ, एक श्रद्धालु की मौत, नौ झुलसे

Related Posts

अंतराष्ट्रीय

Yemen Houthi : बाब अल-मंदेब के मायून द्वीप पर हूतियों का कब्जा, सऊदी अरब ने किया हवाई हमला

September 11, 2026
उत्तर प्रदेश

मथुरा जंक्शन से चोरी 5 महीने के बच्चा (सूर्या) सकुशल बरामद, महिला ने प्रेमी संग चुराया मासूम, मुरैना से गिरफ्तार

September 11, 2026
उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court: नाबालिग अपहरण मामले में 7 साल की सजा पाने वाला आरोपी बरी, उम्र तय करने पर निचली अदालत को फटकार

September 11, 2026
उत्तर प्रदेश

बरेली: राजमार्ग पर घेराबंदी कर 52.4 किलोग्राम डोडा बरामद, पंजाब के दो तस्कर गिरफ्तार

September 11, 2026
Next Post

मेरठ में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया रथ, एक श्रद्धालु की मौत, नौ झुलसे

Recent Posts

Yemen Houthi : बाब अल-मंदेब के मायून द्वीप पर हूतियों का कब्जा, सऊदी अरब ने किया हवाई हमला

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

काहिरा, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के प्रवेश द्वार माने जाने वाले रणनीतिक बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य...

BRICS Summit 2026: ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा प्रस्ताव, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने पर जोर

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

नई दिल्ली, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शुक्रवार को ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल...

मथुरा जंक्शन से चोरी 5 महीने के बच्चा (सूर्या) सकुशल बरामद, महिला ने प्रेमी संग चुराया मासूम, मुरैना से गिरफ्तार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

मथुरा में यहां रेलवे स्टेशन के बाहर से पांच महीने के बच्चे का अपहरण करने के आरोप में मध्यप्रदेश के...

Allahabad High Court: नाबालिग अपहरण मामले में 7 साल की सजा पाने वाला आरोपी बरी, उम्र तय करने पर निचली अदालत को फटकार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा पाए...

बरेली: राजमार्ग पर घेराबंदी कर 52.4 किलोग्राम डोडा बरामद, पंजाब के दो तस्कर गिरफ्तार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने राजमार्ग पर घेराबंदी कर एक होंडा सिटी कार से 52.4 किलोग्राम अवैध...

हमारे बारे में Public News 360

एक विश्वसनीय न्यूज़ चैनल — पढ़ें ताज़ा समाचार, राजनीति, समाज और संस्कृति की खबरें।

संपादकीय जानकारी
प्रकाशक/संपादक:अतुल नारायण श्रीवास्तव
उप संपादक: अनुराग वर्मा
पता: फ़ैज़ाबाद-अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224001
हमसे जुड़ें
विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ।

All disputes Ayodhya jurisdiction only • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संसूचित राजपत्र संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464 दिनांक 25 फरवरी 2021 के भाग II द्वारा संचालित सर्वाधिकार सुरक्षित

  • About Us
  • Contact Us
  • Home

© 2025 publicnews360.in

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

© 2025 publicnews360.in

×

No WhatsApp Number Found!

Join Our Whatsapp Group