Friday, September 11, 2026
  • About Us
  • Contact Us
  • Home
publicnews360
  • Login
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
publicnews360
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

Allahabad High Court: नाबालिग अपहरण मामले में 7 साल की सजा पाने वाला आरोपी बरी, उम्र तय करने पर निचली अदालत को फटकार

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360 by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
in उत्तर प्रदेश, क्राइम
0


लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता की उम्र तय करने में लगभग विशेषज्ञ की भूमिका निभाई, जबकि चिकित्सकीय जांच में उसकी उम्र करीब 18 वर्ष बताई गई थी।

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने भैया लाल रैदास की ओर से दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए उन्नाव की अतिरिक्त सत्र अदालत के आठ फरवरी, 2013 के फैसले को रद्द कर दिया।

अतिरिक्त सत्र अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 (महिला को शादी के लिए मजबूर करने आदि के उद्देश्य से अपहरण या बहला-फुसलाकर ले जाना) के तहत उसे दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत को पीड़िता के दांतों और शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी उम्र का अपना आकलन नहीं करना चाहिए था और चिकित्सक तथा रेडियोलॉजिस्ट की राय को दरकिनार नहीं करना चाहिए था। चिकित्सकीय जांच में पीड़िता की उम्र करीब 18 वर्ष बताई गई थी।

पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने प्रभावी रूप से चिकित्सकीय विशेषज्ञों की राय के बजाय अपनी राय को प्राथमिकता दी।

अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय उम्र निर्धारण में दो साल तक की त्रुटि की संभावना रहती है। ऐसे में अपहरण के समय पीड़िता की उम्र 20 वर्ष तक हो सकती थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।

पीठ ने पीड़िता की जन्मतिथि से जुड़े अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में भी कमियां पाईं।

अदालत ने कहा कि पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी में उसकी उम्र का उल्लेख नहीं किया था और गवाही के दौरान भी कहा था कि उन्हें उसकी उम्र या जन्मतिथि की निश्चित जानकारी नहीं है। बाद में पीड़िता ने आठवीं कक्षा की अंकतालिका का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर उसकी जन्मतिथि 25 सितंबर, 1993 दर्ज थी।

हालांकि, न तो मूल अंकतालिका और न ही उसकी प्रति निचली अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद थी और न ही उस दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत अंकतालिका में दर्ज जन्मतिथि पर भरोसा नहीं कर सकती थी।

पीठ ने कहा कि इस मामले में अंकतालिका को साबित करने के लिए न तो प्रधानाचार्य, न ही प्रधानाध्यापक और न ही स्कूल का कोई अन्य सक्षम अधिकारी पेश हुआ। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के विभिन्न चरणों में पीड़िता के बयानों की भी जांच की।

अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़िता ने कहा था कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी। उसने बताया था कि दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे और वह उसके साथ रहना चाहती थी। उसने अपने माता-पिता के पास लौटने से भी इनकार किया था।

हालांकि, निचली अदालत में बयान देते समय उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे कोई पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और पंजाब के लुधियाना ले गया।

अदालत ने कहा कि किसी मामले में केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन ऐसी गवाही अत्यधिक विश्वसनीय और पूरी तरह भरोसेमंद होनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि पीड़िता ने जांच अधिकारी और मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने पहले के बयानों से इनकार नहीं किया था।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़िता करीब सात महीने तक लुधियाना में आरोपी के साथ किराये के मकान में रही और इस दौरान उसने आरोपी द्वारा बल प्रयोग किए जाने की कोई शिकायत नहीं की थी।

Tags: नाबालिग अपहरण मामले में 7 साल की
Previous Post

बरेली: राजमार्ग पर घेराबंदी कर 52.4 किलोग्राम डोडा बरामद, पंजाब के दो तस्कर गिरफ्तार

Related Posts

उत्तर प्रदेश

बरेली: राजमार्ग पर घेराबंदी कर 52.4 किलोग्राम डोडा बरामद, पंजाब के दो तस्कर गिरफ्तार

September 11, 2026
उत्तर प्रदेश

बलिया में पुरानी रंजिश और विवाद के कारण सीआरपीएफ के पूर्व जवान की चाकू मारकर हत्या, भाई घायल

September 11, 2026
उत्तर प्रदेश

आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, रिसाव के बाद इलाका कराया गया खाली

September 11, 2026
उत्तर प्रदेश

अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर मायावती का बड़ा दावा, बोलीं- रातभर चलते रहे हथकंडे

September 11, 2026

Recent Posts

Allahabad High Court: नाबालिग अपहरण मामले में 7 साल की सजा पाने वाला आरोपी बरी, उम्र तय करने पर निचली अदालत को फटकार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा पाए...

बरेली: राजमार्ग पर घेराबंदी कर 52.4 किलोग्राम डोडा बरामद, पंजाब के दो तस्कर गिरफ्तार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने राजमार्ग पर घेराबंदी कर एक होंडा सिटी कार से 52.4 किलोग्राम अवैध...

बलिया में पुरानी रंजिश और विवाद के कारण सीआरपीएफ के पूर्व जवान की चाकू मारकर हत्या, भाई घायल

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र में गाली-गलौज को लेकर हुए झगड़े के बाद कथित तौर पर पांच लोगों ने...

आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, रिसाव के बाद इलाका कराया गया खाली

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

आगरा में मेट्रो रेल निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण गैस रिसाव के बाद एहतियातन...

अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर मायावती का बड़ा दावा, बोलीं- रातभर चलते रहे हथकंडे

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 11, 2026
0

लखनऊ, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को दावा किया...

हमारे बारे में Public News 360

एक विश्वसनीय न्यूज़ चैनल — पढ़ें ताज़ा समाचार, राजनीति, समाज और संस्कृति की खबरें।

संपादकीय जानकारी
प्रकाशक/संपादक:अतुल नारायण श्रीवास्तव
उप संपादक: अनुराग वर्मा
पता: फ़ैज़ाबाद-अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224001
हमसे जुड़ें
विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ।

All disputes Ayodhya jurisdiction only • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संसूचित राजपत्र संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464 दिनांक 25 फरवरी 2021 के भाग II द्वारा संचालित सर्वाधिकार सुरक्षित

  • About Us
  • Contact Us
  • Home

© 2025 publicnews360.in

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

© 2025 publicnews360.in

×

No WhatsApp Number Found!

Join Our Whatsapp Group