भदोही जिले के गोपीगंज थाने की पुलिस ने एक महिला शिक्षक की शिकायत पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षिका के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने और आपराधिक धमकी देने समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि किशुन देवपुर प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षक की तहरीर पर प्रधानाध्यापक अरुण कुमार पांडेय और एक शिक्षिका गीतांजलि कुशवाहा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत),447 (आपराधिक अतिचार), 504 (शांतिभंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है।
गोपीगंज थाने के प्रभारी (एसएचओ) संतोष कुमार सिंह ने शिकायत का हवाला देते हुए सोमवार को बताया कि शिक्षिका ने आरोप लगाया कि 20 सितंबर 2023 को स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही प्रधानाध्यापक पांडेय लगातार घूरते रहते थे, जिससे वह असहज महसूस करती थीं।
पुलिस के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित शिक्षिका ने अपने पति को जब यह बात बताई तो फोन करने पर पांडेय ने उन्हें भी गालियां और धमकी दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार 27 फरवरी को हाजिरी रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराने से पहले पांडेय और कुशवाहा ने रजिस्टर फाड़ दिया गया।
पुलिस के अनुसार इससे पहले आठ मार्च को पांडेय ने महिला शिक्षक, उनके पिता समेत चार लोगों के विरुद्ध प्रधानाध्यापक कक्ष में घुस कर मारपीट, तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कराया था, प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया था कि महिला शिक्षक स्कूल में कभी-कभी आती हैं।
पुलिस ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने हाजिरी रजिस्टर पर पूरी हाजिरी लगाने की शिकायत की और यह भी कहा था कि वह अश्लील हरकत के फर्जी मुकदमे में फंसा देंगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने का प्रयास किया, आरोप -प्रत्यारोप और दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कराये जाने के अलावा विभाग के डीघ ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौपी गयी है।


