अयोध्या, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग-1 द्वारा उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम बनाया गया है जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद इस अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
आईएएस अधिकारी संतोष कुमार शर्मा होंगे पहले सीईओ, संतोष कुमार शर्मा के पास नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी होगा।
इस अधिनियम के अनुसार अयोध्या के महत्व को देखते हुये समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने, अयोध्या के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को अयोध्या क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप से प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परार्मश एवं मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है।
इस राज्यस्तरीय परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा इसके उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री होंगे तथा इसके कार्यपालक उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में नियोजन समिति होगी। इसमें मुख्य कार्यपालक सचिव के रूप में शासन द्वारा संतोष कुमार शर्मा को तैनात किया जा चुका है।
इस समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी छावनी परिषद, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, उपनिदेशक राजकीय संग्रहालय के अलावा पर्यावरण विधि, सांस्कृतिक और इतिहास के जानकार, साहित्यकार एवं कलाकार, प्रख्यात विधिवेता, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता आदि रखे जायेंगे।
इस अधिनियम के निर्देश के क्रम में प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा पर्यटन की विकास परियोजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य परिषद को दिया गया है।
अयोध्या मण्डल के अन्य जनपदों के पर्यवेक्षण अनुश्रवण कार्य उपनिदेशक पर्यटन द्वारा किया जायेगा तथा अयोध्या जनपद में स्थानीय स्तर पर संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के समस्त परियोजनाओं का पर्यवेक्षण कार्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
इस सम्बंध में विस्तृत शासनादेश/अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा सम्भावना है कि इस परिषद की शीघ्र बैठक होगी।