नयी दिल्ली, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 904.32 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और जाने-माने कारोबारी किशोर बियानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर शुक्रवार को मुंबई में उनसे जुड़े परिसरों की तलाशी ली।
अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में उनके भाई राकेश बियानी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप शामिल हैं।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मुंबई स्थित स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच-3 की शिकायत पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों तथा गारंटर किशोर बियानी, राकेश बियानी, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कंपनी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
सीबीआई के मुताबिक, एसबीआई की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भारतीय स्टेट बैंक और नौ बैंकों के समूह से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश रची।
बयान के अनुसार, फ्यूचर रिटेल ‘बिग बाजार’, ‘फैशन एट बिग बाजार’ और ‘फूडहॉल’ जैसे हाइपरमार्केट तथा सुपरमार्केट सहित कई खुदरा कारोबार प्रारूपों का संचालन करती थी।
सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने बैंक से प्राप्त धन का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया, जिनके लिए उसे मंजूरी दी गई थी।
केंद्रीय एजेंसी ने चार नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी और शुक्रवार को मुंबई में कई परिसरों में तलाशी ली। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, ‘‘तलाशी के दौरान जांच से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।