नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल कोई कार्यवाही न करे।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी निर्देश दिया कि वे राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
पीठ ने राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर करने के बाद सीबीआई, ईडी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत राहुल गांधी की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में अब संबंधित पक्षों के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।









