सुलतानपुर, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में माफिया मुख्तार अंसारी के भतीजे के गनर की हत्या के मामले में मध्यप्रदेश की एक जेल में बंद आरोपी के पेश न होने पर बुधवार को यहां एक अदालत ने कड़ी नाराजगी जतायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) राकेश कुमार ने छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा है कि छिंदवाड़ा जिले में निरुद्ध आरोपी को पेश नहीं किए जाने से आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं और सुनवाई में अनावश्यक विलंब हो रहा है।
गनर की हत्या के आरोपी संदीप कुमार को पुलिस बुधवार को अदालत में पेश नहीं कर पाई। इस पर अदालत ने छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आरोपी को 18 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है।
यह मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक शोएब अंसारी उर्फ मन्नू (मुख्तार अंसारी के भतीजे) के गनर राकेश कुमार की हत्या से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में चाकू मारकर राकेश कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सरकारी कार्बाइन, मैगजीन और मोबाइल भी लूट लिया गया था।
यह घटना 25 अक्टूबर, 2022 को उस समय घटी जब गनर राकेश कुमार वाराणसी से श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ जा रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे आरोपी संदीप कुमार ने उन्हें सुलतानपुर रेलवे स्टेशन के करीब चाकू मारकर घायल कर दिया था और लूटपाट कर फरार हो गया था। इलाज के दौरान घायल गनर राकेश कुमार की मौत हो गई थी।










