अयोध्या, रामजन्मभूमि थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अभियुक्त राजा मानसिंह उर्फ मानसिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, राजा मानसिंह पर विभिन्न आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा है। जांच में पाया गया कि उसने अपराधों से कमाई धन से यह संपत्ति अर्जित की थी। कुर्की की यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई, जिसमें चल-अचल संपत्ति शामिल है।
प्रभारी निरीक्षक थाना रामजन्मभूमि अभिमन्यु शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या के आदेश के क्रम में उपजिला मजिस्ट्रेट सोहावल, व थाना पूरा कलंदर इंस्पेक्टर मनोज शर्मा की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त राजा मानसिंह के विरुद्ध मु0अ0सं0 837/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी क्रम में धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त किया गया।
कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम सरियावां स्थित गाटा संख्या 2111 रकबा 0.050 हेक्टेयर तथा ग्राम साखूपारा स्थित गाटा संख्या 515 रकबा 0.0775 हेक्टेयर और गाटा संख्या 180 रकबा 0.152 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई है।
बताया गया कि अभियुक्त राजा मानसिंह का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके विरुद्ध अयोध्या और लखनऊ जनपद के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट सहित दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास कायम हो सके।




