लखनऊ हाईकोर्ट में एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव की बहस ने कफ सिरप मामले में आरोपी विशाल सिंह और विभोर राणा को जमानत दे दी है। ये दोनों आरोपी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस क्राइम नं. 182 ऑफ 2024 में नामजद थे, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120(b), और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि यह मामला नशीले कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा नेटवर्क खंगाला है, जिसमें कई सुपर स्टॉकिस्ट और तस्कर शामिल हैं। इस मामले में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा बोतलें जब्त की जा चुकी हैं और 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था




