अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) जगदीश पटेल और 12 अन्य को 2018 के बिटक्वाइन जबरन वसूली मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
अभियुक्त कांस्टेबल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील परेश वाघेला ने कहा, ‘‘इस मामले में अभ्यारोपित किये गये कुल 15 आरोपियों में से अदालत ने कोटडिया समेत 14 लोगों को दोषी ठहराया, जबकि बिपिन पटेल को बरी कर दिया गया। आरोपियों को 200 बिटक्वाइन की जबरन वसूली की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। आरोपियों में अमरेली पुलिस के नौ कांस्टेबल भी शामिल थे।’’
उन्होंने कहा कि नौ पुलिसकर्मी एक सप्ताह में इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
बिल्डर भट्ट ने आरोप लगाया था कि अमरेली के पुलिसकर्मियों ने नौ फरवरी, 2018 को उन्हें और उनके व्यापारिक साझेदार किरीट पलाडिया को गांधीनगर से अगवा कर लिया तथा उनसे बिटक्वाइन की उगाही की थी।
भट्ट ने गृह विभाग को दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि कोटडिया और अमरेली के तत्कालीन एसपी जगदीश पटेल उनसे और पलाडिया से बिटक्वाइन की जबरन वसूली की साजिश में शामिल थे।
गृह विभाग के निर्देश पर, राज्य सीआईडी (अपराध) ने कोटाडिया और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत अपहरण, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।


