विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड वस्त्रों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि जैसे कुछ सामानों के बंदरगाह से आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है।
हालांकि, उक्त बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होंगे।
अधिसूचना संख्या 07 /2025-26 दिनांक 17 मई 2025 के माध्यम से जारी निर्देश, जिसमें निम्नलिखित बंदरगाह प्रतिबंधों का विवरण दिया गया है, तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
- बांग्लादेश से सभी प्रकार के सिले-सिलाए वस्त्र के आयात की अनुमति किसी भी स्थल बंदरगाह से नहीं दी जाएगी, तथापि, इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा और कोलकाता समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से ही दी जाएगी।
- फल/फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय; प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ; कपास और सूती धागे के अपशिष्ट; प्लास्टिक और पीवीसी से तैयार माल रंग, रंजक, प्लास्टिसाइजर और दानों को छोड़कर जो स्वयं के उद्योगों के लिए आगत होते हैं; और लकड़ी के फर्नीचर का आयात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस)/एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) और पश्चिम बंगाल में एलसीएस चंग्रबांधा और फुलबारी के माध्यम से करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह बंदरगाह प्रतिबंध बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और संदलित पत्थर के आयात पर लागू नहीं होते हैं।
#WATCH | The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce & Industry, has implemented revised port restrictions on select imports from Bangladesh.
Certain goods will now be allowed entry exclusively through Nhava Sheva and Kolkata seaports.
Exemptions apply… pic.twitter.com/uaqU1g8JTL— PB-SHABD (@PBSHABD) May 18, 2025


