नई दिल्ली, घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू करने की घोषणा की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल को विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना जरूरी होगा।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना तथा घरेलू LPG सिलेंडरों के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की ओर डायवर्जन को रोकना है।
मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी कुल उपभोक्ताओं के करीब 89.9 प्रतिशत, अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी और वे पहले की तरह रिफिल बुक कर सकेंगे।
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, वे इसे LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय, अपने गैस वितरक के शोरूम पर या संबंधित सार्वजनिक तेल विपणन कंपनी (OMC) के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि पात्र उपभोक्ताओं के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आसान बनाने के कई विकल्प उपलब्ध हैं।
सरकार के अनुसार, प्रत्येक LPG कनेक्शन को आधार-प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ने से डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक इस्तेमाल में जाने से रोकने और सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी वास्तविक परिवार को LPG सुविधा से वंचित करना नहीं है। हालांकि, सब्सिडी वाले रिफिल की सुविधा के लिए 1 अक्टूबर से BAA पूरा होना जरूरी होगा। इसलिए जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।