सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण (डीपीडीपी) नियम तैयार हो गए हैं और अगले 10 दिनों में इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन नियमों को व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है।
वैष्णव ने कहा, ‘‘डीपीडीपी नियम तैयार हैं और कुछ ही दिनों में ये प्रकाशित होने वाले हैं।
उन्होंने कृत्रिम मेधा (एआई) पर होने वाले सम्मेलन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ये नियम 28 सितंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।
यह नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा (जैसे नाम, ईमेल, फोन नंबर आदि) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) के तहत बनाए गए हैं, जो 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जनवरी 2025 में इन नियमों का मसौदा जारी किया है, जो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने के अधिकारों की रक्षा करता है।
इसका उद्देश्य डेटा प्रोसेसिंग, सहमति तंत्र, शिकायत निवारण और डेटा संरक्षा को मजबूत करना है।
अधिनियम के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टस्वामी मामले (2017) में निजता को मौलिक अधिकार माना गया था, जो इन नियमों का आधार है।