Saturday, August 1, 2026
  • About Us
  • Contact Us
  • Home
publicnews360
  • Login
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
publicnews360
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

ब्रिटिश काल के कानूनों का होगा खात्मा, नये आपराधिक कानून कल से होंगे लागू

admin by admin
June 30, 2024
in उत्तर प्रदेश, देश
0

नयी दिल्ली, तीन नये आपराधिक कानून सोमवार से देशभर में लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

नये कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नये कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे जबकि अंग्रेजों (देश पर ब्रिटिश शासन) के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गयी थी।

उन्होंने कहा, ‘‘इन कानूनों को भारतीयों ने, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है तथा यह औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं।’’

नये कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे।

दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट सात दिन के भीतर देनी होगी।

नये कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है, किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है।

सूत्रों ने बताया कि ‘ओवरलैप’ धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया तथा उन्हें सरलीकृत किया गया है और भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी।

सूत्रों ने बताया कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे।

उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किये गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं।

नये कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गये बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।

‘जीरो एफआईआर’ से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा।

नये कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा।

इसके अलावा, गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे।

नये कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गयी है जिससे मामले दर्ज किए जाने के दो महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नये कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा।

नये कानूनों में, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले।

आरोपी तथा पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोपपत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा।

अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के वास्ते अधिकतम दो बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती हैं।

नये कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा व सहयोग सुनिश्चित किया जाए और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता व प्रभाव बढ़ाया जाए।

अब ‘लैंगिकता’ की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं जिससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलता है।

पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने तथा दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा।

महिलाओं, पंद्रह वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों तथा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Tags: ब्रिटिश काल के कानूनों
Previous Post

बरेली गोलीबारी मामला: पुलिस ने संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद ‘मुख्य साजिशकर्ताओं’ को किया गिरफ्तार

Next Post

भदोही में मां-बेटी ने जहरीला पदार्थ निगला, दोनों की मौत

Related Posts

बलिया में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश

भदोही जिले में नर्स से बलात्कार के मामले में अस्पताल संचालक और उसके बेटे पर मुकदमा

August 1, 2026
भदोही: पुलिस अधिकारी बनकर ‘बरामद’ बेटी का मेडिकल परीक्षण कराने के नाम पर ठगे 12 हजार रुपये, मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश

राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद दवरा ‘चंदा चोरी’ का ‘नाटक’ करने पर मुकदमा दर्ज

August 1, 2026
प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी
देश

प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी

August 1, 2026
शाहजहांपुर जिले में इंस्टाग्राम पर युवती के साथ फोटो लगाने पर युवक की धारदार हथियार से हत्या
उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर जिले में इंस्टाग्राम पर युवती के साथ फोटो लगाने पर युवक की धारदार हथियार से हत्या

August 1, 2026
Next Post

भदोही में मां-बेटी ने जहरीला पदार्थ निगला, दोनों की मौत

Recent Posts

बलिया में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार

भदोही जिले में नर्स से बलात्कार के मामले में अस्पताल संचालक और उसके बेटे पर मुकदमा

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 1, 2026
0

भदोही जिले में एक आयुर्वेद अस्पताल एवं पंचकर्म केंद्र में एक नर्स से दुष्कर्म के मामले में चिकित्सालय के संचालक,...

भदोही: पुलिस अधिकारी बनकर ‘बरामद’ बेटी का मेडिकल परीक्षण कराने के नाम पर ठगे 12 हजार रुपये, मुकदमा दर्ज

राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद दवरा ‘चंदा चोरी’ का ‘नाटक’ करने पर मुकदमा दर्ज

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 1, 2026
0

वाराणसी, दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले की तरफ ध्यान खींचने के लिये संसद...

प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी

प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 1, 2026
0

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देशवासियों से सार्वजनिक...

शाहजहांपुर जिले में इंस्टाग्राम पर युवती के साथ फोटो लगाने पर युवक की धारदार हथियार से हत्या

शाहजहांपुर जिले में इंस्टाग्राम पर युवती के साथ फोटो लगाने पर युवक की धारदार हथियार से हत्या

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 1, 2026
0

शाहजहांपुर जिले में कथित रूप से इंस्टाग्राम पर दूसरे धर्म की युवती के साथ फोटो लगाने पर एक युवक की...

फतेहपुर: छात्र ने पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप, पुलिस ने इंकार किया

फतेहपुर: छात्र ने पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप, पुलिस ने इंकार किया

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 1, 2026
0

फतेहपुर, जिले में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में खराब सुविधाओं के खिलाफ विरोध की अगुवाई करने वाले 12वीं के छात्र...

हमारे बारे में Public News 360

एक विश्वसनीय न्यूज़ चैनल — पढ़ें ताज़ा समाचार, राजनीति, समाज और संस्कृति की खबरें।

संपादकीय जानकारी
प्रकाशक/संपादक:अतुल नारायण श्रीवास्तव
उप संपादक: अनुराग वर्मा
पता: फ़ैज़ाबाद-अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224001
हमसे जुड़ें
विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ।

All disputes Ayodhya jurisdiction only • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संसूचित राजपत्र संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464 दिनांक 25 फरवरी 2021 के भाग II द्वारा संचालित सर्वाधिकार सुरक्षित

  • About Us
  • Contact Us
  • Home

© 2025 publicnews360.in

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

© 2025 publicnews360.in

×

No WhatsApp Number Found!

Join Our Whatsapp Group