सुलतानपुर जिले की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया है।
यह मामला 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से जुड़ा था। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। उनके अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज अदालत ने फैसले में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषमुक्त किया है।
बचाव पक्ष ने संबंधित प्रावधान का हवाला देते हुए अदालत में कहा कि यह बयान ‘गुड फेथ’ (सद्भावना) में दिया गया था और उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था।
इसके पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से सुलतानपुर रवाना हो गए। इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गांधी के काफिले की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और गांधी सुरक्षित अदालत पहुंचे।
रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के स्वागत के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी नेता इकट्ठा हुए थे।