मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित रूप से यौन शोषण करने को लेकर उपजिलाधिकारी अरविंद माहौर को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंदोरिया ने ‘बताया कि आरोपी उपजिलाधिकारी को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
सिविल लाइंस के थाना प्रभारी (एसएचओ) उदयभान यादव ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी आरोपी अधिकारी से फेसबुक पर पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई।
उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार उपजिलाधिकारी अरविंद माहौर ने महिला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर वह सहमत हो गई।
महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को आरोपी उसे कार से मुरैना के एक विश्राम गृह में ले गया, जहां उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने सबलगढ़ में उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) रहने के दौरान सरकारी आवास पर भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में भी ले गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि 30 मार्च 2025 से लेकर तीन जून 2026 तक यह सब चलता रहा। उसका कहना है कि अब आरोपी विवाह से इनकार कर रहा है और शिकायत करने पर अब उसने उसके परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी है।
यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर बुधवार को सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (विवाह के झूठे वादे समेत कपटपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त कर यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उपजिलाधिकारी अरविंद माहौर पर पहले भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे ही आरोपों के बाद उसे सितंबर 2025 में निलंबित किया गया था।










