Thursday, September 24, 2026
  • About Us
  • Contact Us
  • Home
publicnews360
  • Login
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
publicnews360
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

छात्रा की हिरासत के मामले में नोएडा की जिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360 by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 24, 2026
in उत्तर प्रदेश
0


नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम को अप्रैल में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में रखने के लिए अपने वेतन से पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रूपम की याचिका पर नोटिस जारी किया और चौधरी की हिरासत को रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत ने रूपम और उत्तर प्रदेश  सरकार द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर ये अंतरिम आदेश पारित किए।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, पीठ ने जिलाधिकारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही सुनवाई की आवाज ‘म्यूट’ (बंद) कर दी।

पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में जिलाधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘सभी पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद, इस अदालत की राय है कि जब तक मामले की गुण-दोषों के आधार पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक फैसले के अमल पर, विशेष रूप से पैरा नंबर 27 से 33 तक, रोक रहेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख तय की।

उच्च न्यायालय ने दो सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की स्नातक 25 वर्षीय आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया था, जिसे अप्रैल में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था।

Tags: नोएडा की जिलाधिकारी
Previous Post

नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में भीषण आग, महिला समेत 9 यात्रियों की मौत

Next Post

अमेठी में अवैध हथियार फैक्टरी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

Related Posts

उत्तर प्रदेश

अमेठी में अवैध हथियार फैक्टरी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

September 24, 2026
उत्तर प्रदेश

नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में भीषण आग, महिला समेत 9 यात्रियों की मौत

September 24, 2026
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अपील के भी बढ़ाया जा सकता है मोटर दुर्घटना मुआवजा

September 24, 2026
उत्तर प्रदेश

Gorakhpur: सोशल मीडिया के ‘आधे सच’ पर बोले CM योगी, बोले- पूरी जानकारी और संदर्भ समझना जरूरी

September 23, 2026
Next Post

अमेठी में अवैध हथियार फैक्टरी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

Recent Posts

अमेठी में अवैध हथियार फैक्टरी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 24, 2026
0

अमेठी जिले की थाना शुकुल बाजार पुलिस ने ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के दौरान पाली जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्टरी...

छात्रा की हिरासत के मामले में नोएडा की जिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 24, 2026
0

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गौतमबुद्ध नगर...

नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में भीषण आग, महिला समेत 9 यात्रियों की मौत

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 24, 2026
0

नोएडा, दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही एक स्लीपर बस में बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण...

बलिया में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में मामला दर्ज

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 24, 2026
0

बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में 12वीं कक्षा की एक छात्रा की सोशल मीडिया मंच से फोटो लेकर कथित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना अपील के भी बढ़ाया जा सकता है मोटर दुर्घटना मुआवजा

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
September 24, 2026
0

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए...

हमारे बारे में Public News 360

एक विश्वसनीय न्यूज़ चैनल — पढ़ें ताज़ा समाचार, राजनीति, समाज और संस्कृति की खबरें।

संपादकीय जानकारी
प्रकाशक/संपादक:अतुल नारायण श्रीवास्तव
उप संपादक: अनुराग वर्मा
पता: फ़ैज़ाबाद-अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224001
हमसे जुड़ें
विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ।

All disputes Ayodhya jurisdiction only • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संसूचित राजपत्र संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464 दिनांक 25 फरवरी 2021 के भाग II द्वारा संचालित सर्वाधिकार सुरक्षित

  • About Us
  • Contact Us
  • Home

© 2025 publicnews360.in

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

© 2025 publicnews360.in

×

No WhatsApp Number Found!

Join Our Whatsapp Group