Wednesday, August 12, 2026
  • About Us
  • Contact Us
  • Home
publicnews360
  • Login
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत
No Result
View All Result
publicnews360
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

इलाहाबाद हाईकोर्ट: विशेष शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और सेवा का परिणामी लाभ देने का निर्देश

ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360 by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 11, 2026
in उत्तर प्रदेश
0

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को विशेष जरूरत वाले बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों और ‘रिसोर्स’ शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को उन्हें संबंधित नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य परिणामी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

पीठ ने आदेश के अनुपालन के लिए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीने का समय दिया।

न्यायमूर्ति इरशाद अली ने यह आदेश विपिन मिश्रा सहित 24 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए दिया।

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति जिला स्तरीय चयन समितियों के माध्यम से ‘इटिनरेंट टीचर’ और ‘रिसोर्स टीचर’ के रूप में सर्व शिक्षा अभियान तथा शासनादेशों के तहत हुई थी।

उनकी नियुक्तियों को संविदात्मक बताते हुए शुरुआत में 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय तय किया गया था हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे नियमित विशेष शिक्षकों के समान ही कार्य कर रहे थे।

याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न सरकारी विद्यालयों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनके आकलन, पुनर्वास, काउंसलिंग और लगातार निगरानी का कार्य किया।

इन विशेष शिक्षकों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताएं थीं और संविदा की अवधि लगातार बढ़ाए जाने के कारण उन्होंने कई वर्षों तक सेवा दी।

पीठ ने पाया कि विशेष शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को केवल निश्चित मानदेय दिया जा रहा था जबकि समान प्रकृति का कार्य करने वाले नियमित शिक्षकों को नियमित वेतनमान और अन्य सेवा लाभ मिल रहे थे।

याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए समान वेतन दिये जाने का अनुरोध किया था।

पीठ ने ‘इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन’ (आईईडीसी) योजना की धारा 12.3 का भी उल्लेख किया, इसमें विशेष शिक्षकों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसी श्रेणी के शिक्षकों के समान वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है।

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार योजना के लाभकारी प्रावधानों को लागू करने के साथ-साथ शिक्षकों की सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकती।

अदालत ने कहा कि केवल नियुक्ति को संविदात्मक बताए जाने के आधार पर योग्य शिक्षकों को उनके वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

पीठ ने कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा बाद में नई नियुक्तियों को स्वीकार करने की राज्य सरकार की दलील को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि बाद की नियुक्ति से पूर्व की सेवा अवधि में अर्जित अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

अदालत ने विशेष शिक्षकों को वेतनमान में समानता के साथ वार्षिक वेतनवृद्धि, अनुमन्य अवकाश, जहां लागू हो वहां मातृत्व लाभ और सेवा की निरंतरता समेत सभी परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया।

Tags: विशेष शिक्षकों को नियमित शिक्षकों
Previous Post

भदोही में पंखा ठीक करते समय करंट लगने से सफाई कर्मचारी की मौत, साथी झुलसा

Next Post

दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल ‘बलात्कार’ के आरोपों में गिरफ्तार

Related Posts

उत्तर प्रदेश

CBSE Class 12 Supplementary Result 2026: जारी हुआ रिजल्ट, DigiLocker पर ऐसे चेक करें

August 12, 2026
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: STF ने सोशल मीडिया के जरिये भारतीयों से ठगी करने वाला नाइजीरियाई को किया गिरफ्तार

August 12, 2026
उत्तर प्रदेश

प्रतापगढ़: दुष्कर्म का फरार आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक वाराणसी से गिरफ्तार

August 12, 2026
उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड को 176 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम पेश करने का निर्देश

August 12, 2026
Next Post

दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल ‘बलात्कार’ के आरोपों में गिरफ्तार

Recent Posts

अयोध्या में 13 अगस्त को बिजली आपूर्ति रहेगी प्रभावित, 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा शिफ्टिंग कार्य

by Atul Narain Srivastava
August 12, 2026
0

अयोध्या, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग के चलते 13 अगस्त 2026 को अयोध्या के कई...

राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में छह माह की बच्ची लावारिस मिली, परिजनों की तलाश जारी

by Atul Narain Srivastava
August 12, 2026
0

अयोध्या, राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बुधवार को करीब छह माह की एक बच्ची लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप...

अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्यों से नियमितीकरण या ध्वस्तीकरण नीति पर विचार करने को कहा

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 12, 2026
0

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से कहा कि वे देशभर में लंबे समय से मौजूद...

CBSE Class 12 Supplementary Result 2026: जारी हुआ रिजल्ट, DigiLocker पर ऐसे चेक करें

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 12, 2026
0

नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की Supplementary Examination 2026 का रिजल्ट बुधवार, 12 अगस्त 2026...

लखनऊ: STF ने सोशल मीडिया के जरिये भारतीयों से ठगी करने वाला नाइजीरियाई को किया गिरफ्तार

by ब्यूरो पब्लिकन्यूज़360
August 12, 2026
0

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने लखनऊ के एक व्यक्ति से 68 लाख रुपये की ठगी करने वाले...

हमारे बारे में Public News 360

एक विश्वसनीय न्यूज़ चैनल — पढ़ें ताज़ा समाचार, राजनीति, समाज और संस्कृति की खबरें।

संपादकीय जानकारी
प्रकाशक/संपादक:अतुल नारायण श्रीवास्तव
उप संपादक: अनुराग वर्मा
पता: फ़ैज़ाबाद-अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224001
हमसे जुड़ें
विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ।

All disputes Ayodhya jurisdiction only • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संसूचित राजपत्र संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225464 दिनांक 25 फरवरी 2021 के भाग II द्वारा संचालित सर्वाधिकार सुरक्षित

  • About Us
  • Contact Us
  • Home

© 2025 publicnews360.in

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • अयोध्या
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • अंतराष्ट्रीय
  • खेल
  • राजनीति
  • क्राइम
  • व्यापार जगत

© 2025 publicnews360.in

×

No WhatsApp Number Found!

Join Our Whatsapp Group