केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हो रही हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को 3 महीने से 5 साल की सजा होगी। वहीं, गंभीर हमले पर 6 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन पर 50 हजार से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का भी नियम बनाया गया है।
जावड़ेकर ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “इसमें उनको पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध गैर जमानती होगा। यह संज्ञान लेकर । 30 दिन में इसकी जांच पूरी होगी। सीनियर लेवल का इंस्पेक्टर मामले की जांच करेगा। जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख तक का बीमा भी होगा। इसके अलावा संपत्ति के नुकसान पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।