जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व उसके फैलाव रोकने हेतु कोयला डिपों,व ईट भट्ठों को जारी किये व्यापक दिशा निर्देश ।
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि जनपद के कोयला डिपों व्यापारी एवं ईट भट्ठा एसोसिएशन द्वारा निर्धारित कोयले की दरों पर जनपद एवं गैर जनपद के ईट भट्ठों सहित अन्तिम व वास्तविक उपभोक्ताओं को उसी निर्धारित दरों पर दिया जाये। सभी कोयला डिपों एवं ईट भट्ठे अपनी-अपनी गाड़ियों पर सभी समुचित कागजात यथा : फर्म का टिन नंबर, चालान, वाहन के कागजात आदि लेकर ही परिवहन करेगें।
जिलाधिकारी ने कोयला डिपों मालिक एवं ईट भटठा एसोसिएशन द्वारा तय दरें जैसे कि 9500/- प्रति मैट्रिक टन कोयला (झाझरा, रानीगंज) की दर पर दिया जाने के साथ अन्य वरायटी के कोयला की दरें भी दोनों एसोसिएशन मिलकर तय करते हुए उसकी सूचना जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करेगे।
उन्होंने कोयले का विक्रय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जनपद व गैरजनपद के वास्तविक अन्तिम उपभोगकर्ता को दिये जाने तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु रेलवे साइडिंग पर आयी हुई कोयले की रैके से कोयला,कोयला डिपों पर न जाकर वहीं से सीधे ईट भट्ठों पर पहुंचाने की व्यवस्था कोयला एजेन्ट को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी कोयले की रैक उतारने व ट्रक व डम्पर पर लादने हेतु लगे सभी श्रमिकों, चालको, परिचालको को हैण्ड हाइजिन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। कोयला डिपो मालिक द्वारा डिपों पर लगे श्रमिक व अन्य कार्मिकों तथा कोयला रैक उतारने में लगे सभी श्रमिकों के ठेकेदार द्वारा न्यूनतम 10 से 15 प्रतिशत श्रमिकों का कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच हेतु रैण्डम टेस्टिंग अपने व्यय पर कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी ट्रकों के सम्बन्धित मालिकों के द्वारा सेनिटाइज व डिसइन्फेक्ट कराना अनिवार्य होगा।
जिला अधिकारी ने बताता की कोल एजेन्टों की जिम्मेदारी होगी कि 24 घण्टे पूर्व कोयला रैकों की जानकारी भट्ठा एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ-साथ जीएम0डीआईसी-9793712929 एवं आरएम०पीसीएफ 9415409318 को देगें। साथ ही साथ रैको से उतरने वाला कोयला किस प्रतिष्ठान को कितना एवं किस दर पर दिया गया है, उसकी भी दैनिक सूचीबद्ध सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में उपरोक्त नंबरों के अतिरिक्त प्रेषित करेगें। कोयले की रेक उतारने व लादने का व बेचने का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 के मध्य ही होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। इन आदेशों के पालन हेतु सभी बैठकों/सम्पर्को में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा-हैण्ड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय/कराया जाये।