जिलाधिकारी ने तहसील सदर के ग्राम खोजनपुर, भगवती नगर (कौशलपुरी कॉलोनी) विकासखंड-मसौधा के एक व्यक्ति जो पेशे से अधिवक्ता है की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण जनपद अयोध्या के कचहरी परिसर को दिनांक 22 जून 2020 को अस्थाई रूप से सील किए जाने एवं प्रवेश व निकास तथा वाहनों का संचालन (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) प्रतिबंधित किए जाने का जारी किया आदेश।
जिलाधिकारी ने बताया कि अधिवक्ता कल कोर्ट एवं अधिवक्ता चेंबर में नहीं आएँगे। इस कारण राजस्व न्यायालयों में भी कल कार्य प्रारम्भ नहीं होगा और judges भी कल कोर्ट से रहेंगे दूर।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या उक्त क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेगें तथा नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या टीम गठित कर कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उक्त क्षेत्र को सैनिटाइज व डिस्इन्फेक्ट करायेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी, अयोध्या उक्त क्षेत्र में आवश्यकतानुसार टीम गठित कर ड्यूटी लगायेगें। नगर मजिस्ट्रेट अयोध्या/क्षेत्राधिकारी नगर, अयोध्या का दायित्व होगा कि उक्त क्षेत्र में कोविड-19 मेडिकल प्रोटाकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में जनपद में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र कन्ट्रोल रूम नंबर 8929100752 तथा कोरोना कन्ट्रोल रूम नंबर-7081670802, 7570801319, 7570800193, 8795298586, 9453116001 एवं 9919805363 पर सम्पर्क किया जायेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।