जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि तहसील बीकापुर के ग्राम रामपुर भगन में दो ऐसे व्यक्तियों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिनका न तो कोई यात्रा का इतिहास है और न ही ये दोनों पूर्व में किसी पाजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये हैं। इनके परिवार में दो कपड़े की दुकानें भी संचालित की जा रही हैं जिसमें से एक ही दुकान पर आने वाले ग्राहकों का मोबाइल नंबर, नाम एवं पता नोट करने का रजिस्टर पाया गया किंतु इसमें विगत 3 दिनों में आये ग्राहकों का ही नाम, पता एवं मोबाइल नंबर नोट किया गया है जबकि दूसरे दुकान पर आने वाले ग्राहकों का कोई भी विवरण रजिस्टर प्राप्त ही नहीं हुआ। जब कि किसके संपर्क में आने से ये दोनों व्यक्ति संक्रमित हुए तथा इनके संक्रमित होने के पश्चात कौन-कौन से ग्राहकध/व्यक्ति इनकी संपर्क में आए को ट्रेस करना बहुत ही आवश्यक है किंतु जिला प्रशासन द्वारा बार-बार कहने के बाद भी आगंतुकों का रजिस्टर ना बनाए जाने के कारण इन्हें ट्रेस करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में संचालित सभी छोटी व बड़ी दुकानों के संचालक/दुकानदार अनिवार्य रूप से दुकान पर आने जाने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं समय अवश्य नोट करें। जिलाधिकारी ने सभी ग्राहकों से भी अपील की है कि वे जिस दुकान पर जाए वहां पर रजिस्टर में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। इससे किसी भी दुकान के संचालक/दुकानदार या दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ट्रेस करने में आसानी होगी और तत्काल मोबाइल नंबर पर संपर्क करके उनका यथाशीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार समुचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदार रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने के साथ-साथ सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए ही दुकानों का संचालन करें। अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों का रजिस्टर में नाम, पता एवं मोबाइल नंबर अंकित करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक भी सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें यथासंभव कोशिश करें कि ग्राहकों को पैक फूड या होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराएं।
जनपद के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में संचालित सभी छोटी व बड़ी दुकानों के संचालक/दुकानदार अनिवार्य रूप से दुकान पर आने जाने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में नोट करें – जिलाधिकारी
ग्राहक जिस दुकान पर जाए वहां पर रजिस्टर में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें- जिलाधिकारी