उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद आज से प्रदेश को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू और सप्ताह में शनिवार और रविवार (वीकेंड लॉकडाउन) लगेगा। बाजार सुबह 7 बजे शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मंदिरों में एक बार में 5 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। दो पहिया वाहनों पर सिर्फ दो लोग चल सकेंगे। रिक्शा चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति है।
इसके अलावा खुले में कोई भी अंडा मांस मछली की दुकानों को नहीं खोला जाएगा।कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए बंद स्थानों पर ही दुकान खुल सकती है। शव यात्रा में कोविड-19 नियम के तहत 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। बाजारों के खुलने वाली दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है।
इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा:
- धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच लोगों के प्रवेश का नियम ही लागू रहेगा।
- विवाह या समारोहों में अधिकतम 25 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति की ही छूट रहेगी।
- प्रदेश में समस्त शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे और धार्मिक आयोजन होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित भीड़ और अन्य सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
- रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियां जैसे- स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई व परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार की सेवाएं निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतर्राज्यीय एवं संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- कोरोना वायरस की रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करना जरूरी है। निजी कंपनियों में घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रदेश के सभी औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण प्रत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- सब्जी मंडियां खुलेंगी लेकिन घनी आबादी में मौजूद सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा।
- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल पालन किया जाएगा साथ ही स्क्रीनिंग व एंटीजेन की भी जांच होगी।
- स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी।
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है।