जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के तहसील बीकापुर के ग्राम फतेहपुर कमासिन, विकासखंड तारुन में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर ग्राम फतेहपुर कमासिन, विकासखंड तारुन में पहुंचकर 1 किलोमीटर के नियंत्रण क्षेत्र में सेक्टरवार लगाई गई टीमों द्वारा किए जा रहे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन के कार्यों का किया अवलोकन।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त ग्राम के 1 किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रण क्षेत्र तथा 3 किलोमीटर तक बफर जोन घोषित किया। नियंत्रण क्षेत्र में कोविड- 19 के प्रभाव को रोकने एवं बचाव और नियंत्रण किए जाने की उद्देश्य से 1 किलोमीटर नियंत्रण क्षेत्र को सील कर उसे 5 सेक्टरों में विभाजित कर सेक्टरवार प्रशिक्षित टीमें लगा दी गई है जिनके द्वारा नियंत्रण क्षेत्र में पड़ने वाले सभी घरों एवं प्रतिष्ठानों को विसंक्रमित करने तथा इस क्षेत्र निवासियों के थर्मल स्कैनिंग व कांटेक्ट ट्रैसिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसे जिसे आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वे व विसंक्रमण हेतु गांव में जाने वाली टीम के सदस्यों को सामूहिक रूप कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया। उन्हें बचाव के हर मूल मंत्र बताए। उन्होने सर्वे टीम को विशेष रूप से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हर उस व्यक्ति को चिन्हित करने को कहा जिससे क्षेत्र में संक्रमण फैलने की संभावना हो ताकि ऐसे लोगो को कोरेन्टीन सेंटर में भेजकर 14 दिन के लिए कोरनटाइन किया जा सके। उन्होने ने ऐसे ग्रामो के हर निवासी से जहाँ संक्रमित व्यक्ति मिले है से अपील की है कि सर्वे के उपरांत किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के अन्दर कोरोना के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत कंट्रोल रूम को बताए ताकि उस ग्राम के और लोग संक्रमित न होने पाए।और जिला प्रसाशन दुवारा बचाव के सभी उपाय किये जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने संक्रमित व्यक्ति द्वारा गाँव के कई घरों में जाने के कारण संबंधित गाँव को तत्काल प्रभाव से 21 दिन के लिए हॉट-स्पॉट घोषित करते हुए गाँव में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश व बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने हेतु वहाँ तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। इस दौरान इस क्षेत्र में केवल सर्वे व विसंक्रमित करने वाली टीमे ही जा सकती है। गांव के निवासी खाद्यान्न, दूध, सब्जी हेतु चिन्हित दुकानदार को मोबाइल नोट कराएंगे, जो एक चिन्हित स्थान पर लाकर रखने के बाद मोबाइल से संबंधित बताएगा और उस घर का एक युवा व स्वस्थ व्यक्ति उस चिन्हित स्थान से आपूर्ति समान ले जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने गाँव के निवासियों को 21 दिनों तक घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है।