अयोध्या, जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद के समस्त राशनकार्ड लाभार्थियों को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पिछले महीने की तरह मई माह में भी नियमित राशन का वितरण 01 मई से शुरु होगा। समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों तथा मनरेगा जाॅबकार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों एवं नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों जो पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं, को बिना पैसे के (निःशुल्क) राशन दिया जायेगा। शेष बचे पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों, जिनके पास जाॅबकार्ड, श्रम विभाग, एवं नगर निकाय में पंजीकरण नहीं है, को निर्धारित मूल्य पर राशन प्रदान किया जाएगा। मनरेगा जाॅबकार्डधारक, श्रम विभाग व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनका अन्त्योदय या पात्र गृहस्थी का राशनकार्ड बना हुआ है, वह अपने राशनकार्ड के साथ जाॅबकार्ड/पंजीकरण संख्या/प्रपत्र लेकर 01 मई से 12 मई के मध्य अपने कोटे से निःशुल्क राशन (गेहूँ/चावल) प्राप्त कर सकते हैं। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड की दर से तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की दर से राशन मिलेगा।
जिलाधिकारी ने कोरोना महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत समस्त राशन कार्डधारकों से अपील की है कि राशन लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से पालन करें। कोटे की दुकान पर बनाये गये गोले में खड़े होकर अपनी बारी से ही राशन प्राप्त करें। कोटेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये टोकन में अंकित तिथि व समय पर ही राशन लेने आयें, ताकि दुकान पर भीड़ जमा न होने पाये। सभी कार्डधारक अपना मुँह मास्क/गमछा/रुमाल/दुपट्टा आदि से ढक कर ही कोटे की दुकान पर आयें तथा साबुन-पानी, डिटाल व सेनेटाइजर आदि से हाथ धोने के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन में अपना अॅगूठा लगाकर खाद्यान्न प्राप्त करें।
उन्होंने सभी कोटेदारों को निर्देश दिए हैं कि वे डिस्टेंसिग का पालन कराने हेतु बनाये गये गोले में जारी टोकन के अनुसार खड़े होने के लिये कार्डधारक से अनुरोध करते हुये सुचारु रुप से खाद्यान्न निर्गत करें।