उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण से हालात खराब हो रहे हैं। रविवार को सर्वाधिक 392 नए मामले सामने आए। लखनऊ के गाजीपुर, इंदिरानगर, आशियाना और सरोजनी नगर 4 थाना क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लागू किया गया है। यह आदेश सोमवार सुबह 5 से बजे से 24 जुलाई रात 10 बजे तक लागू रहेगा।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक, इन चारों इलाकों में हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों को छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी हुए दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को निकलने की छूट रहेगी। इसके साथ औद्योगिक इकाइयां, सब्जी, फल, दूध, दवा किराना की दुकान खुलेंगी। सब्जी के सचल दलों को छूट लेकिन करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रेल सेवाएं, विमान सेवाएं और परिवहन निगम की बसें संचालित होंगी।
हाईवे पर वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। हाईवे पर पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुलेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से शहर की भूतनाथ बाजार, लेखराज, फैजाबाद रोड और नीलगिरी की बाजारें बंद रहेंगी। इसी तरह से आशियाना और सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खजाना मार्केट, पावर हाउस चौराहा, बंगला बाजार और बाराबिरवा की बाजार के साथ ही शहर के कई मॉल पर भी ताला लगा रहेगा।