विनोद दुआ को FIR दर्ज होने के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से नही मिली राहत
कोर्ट ने विनोद दुआ के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार किया
हालांकि कोर्ट विनोद दुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा। साथ ही जांच की स्टेट्स रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर याचिकाकर्ता से पूछताछ भी की जा सकती है। पूछताछ से पहले 24 घंटे का नोटिस दिया जाए औऱ पूछताछ घर पर की जाए।
आज मामले की सुनवाई के दौरान दुआ की तरफ से मांग की गई कि जांच पर रोक लगाई जाए। अगर नही लगाई जाती तो एक गलत संदेश जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट अब 6 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में विनोद दुआ ने याचिका दाखिल कर दिल्ली के बाद शिमला में दर्ज हुई FIR को रद्द करने की माँग की है।
साथ ही याचिका में माँग की गई है कि खबरों को लेकर किसी जर्नलिस्ट पर FIR दर्ज करने को लेकर कोई गाइडलाइन बनाई जाए। जैसे कि डाक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का मुक़दमा दर्ज करने से पहले डाक्टरों के बोर्ड से मामले की समीक्षा करवाकर मंज़ूरी लेना जरूरी होता है।
वैसे ही किसी जर्नलिस्ट पर मुक़दमा दर्ज करने से पहले शिकायत की समीक्षा जर्नलिस्ट की किसी बोर्ड से मंजूरी के बाद ही FIR दर्ज की जानी चाहिए।
वही सुप्रीम कोर्ट मे इस तरह की गाइडलाइन बनाने की माँग वाली एक याचिका दाखिल है जिसपर मंगलवार 16 जून को सुनवाई होनी है।